द फॉलोअप डेस्क
बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही विधेयक पर राज्यपाल के मुहर के बाद इसे मंगलवार को लागू कर दिया गया है। जानकारी हो कि अब बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में SC ST, ईबीसी,OBC को अब 65 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण संसोधन के बाद सीएम नीतीश ने इसे लेकर सभी विभागों के साथ बैठक की और अधिकारियों का आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
गजट भी किया गया प्रकाशित
बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि सभी दलों की सहमति के बाद राज्य में जाति आधारित गणना करवाई गई। रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा और विधान परिषद में उस पर चर्चा की गई। उसी आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण लागू किया गया। दोनों सदनों में यह विधेयक सर्वसहमति से पारित हुआ इसे साथ ही इसका गजट भी प्रकाशित कर दिया गया है।
15 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नई व्यवस्था में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। यानी पहले से जारी आरक्षण में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनमें से 13 प्रतिशत पिछड़े एवं अति पिछड़े के कोटा में जुड़ा। दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 और अन्य वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण पहले से दिया जा रहा था। अनुसूचित जातियों-एवं जनजातियों को संख्या के अनुसार आरक्षण का प्रविधान है। जाति आधारित गणना में उनकी आबादी करीब 22 प्रतिशत है, इसलिए 22 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रविधान किया गया है।
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