द फॉलोअप डेस्क
लालू यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। दरअसल लालू यादव द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर केस को रद्द कराने की याचिका दायर की थी जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से इस केस को खत्म करने की याचिका डाली थी, जिसमें अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में लालू का पक्ष रखा था। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने बिना कोई वैधानिक अनुमति के ही लालू यादव के खिलाफ जाँच शुरू कर दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। लेकिन जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया है कि सीबीआई की जांच जारी रहेगी और लालू यादव के खिलाफ यह मामला चलता रहेगा।
दरअसल लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री के पद पर थे। लालू यादव पर यह आरोप है कि रेलवे में नियुक्तियों के बदले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर महंगी जमीनें रजिस्टर्ड कराई गईं। इस मामले की आपराधिक पक्ष की जांच सीबीआई अब तक कर रही है।