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काम की बात : 1 जुलाई से हुए इन बदलावों से आपकी जेब होगी ढीली, ये चीजें हो जाएंगी महंगी

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डेस्क:

1 जुलाई यानि आज से देशभर में कई बदलाव किए जाने वाले है। जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इनमें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर,आधार-पैन लिंक,  क्रिप्टोकरेंसी के लिए किए गए लेन-देन इत्यादि शामिल है। हम आपको ऐसे ही 7 बदलाव के बारे में बताएगें। जिसका असर सीधा आपकी निजी जिन्दगी पर पड़ेगा।


 आधार-पैन लिंक करने के लिए अब 1000 रुपए चार्ज

1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको 1,000 रुपए देने होंगे जो कि 30 जून तक 500 रुपए में हो जाता था। मतलब अब आपको 500 रुपए ज्यादा चुकाना होगा।

क्रिप्टोकरेंसी के लिए किए गए लेन-देन पर TDS
अब से अगर क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 1% का चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में सभी NFT या डिजिटल करेंसी आएंगी।

TDS क्या होता है
TDS को हम टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स। TDS टीडीएस को साधारण तरीके से इस तरह समझ सकते हैं। इनकम टैक्स का ही हिस्सा है।  आपकी इनकम का कुछ भाग आपको इनकम प्रदान करने वाली संस्था द्वारा काटा जाता है उसे ही टीडीएस कहते हैं। जो संस्था इनकम का कुछ प्रतिशत काटती है उस पैसे को सरकार के खाते में जमा कर देती है।


बिना केवाईसी वाले डीमैट अकाउंट हो जाएंगे डीएक्टिवेट

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी (KYC) कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी। ऐसे में अगर आपने अकाउंट की KYC नहीं कराई है तो आपकी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्य क्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे।


 मोटर साइकिल खरीदना महंगा
 1 जुलाई से टू वीलर यानि दो पहिया वाहन महंगे हो गए हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ब्रांड्स की कीमतों को 3 हजार रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। हीरो मोटकॉर्प ने बढ़ती महंगाई और रॉ मटेरियल की कीमतों में तेजी के चलते दाम बढ़ाए हैं।


 तोहफे पर देना होगा 10% TDS
व्यवसायों से मिलने वाले तोहफे पर 10% के हिसाब से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) देना पड़ेगा। ये टैक्स डॉक्टरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर लगेगा। हालांकि, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स तभी लगेगा, जब वे किसी कंपनी से मार्केटिंग के लिए मिले सामान अपने पास रखते हैं। अगर वे इसे लौटा देते हैं तो TDS नहीं लगेगा।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2219 रुपए से घटकर 2021 रुपए हो गई है। इसी तरह कोलकाता में 2322 रुपए के मुकाबले अब यह सिलेंडर 2140 रुपए में मिलेगा। मुंबई में कीमत 2171.50 रुपए से घटकर 1981 रुपए और चेन्न ई में 2373 से घटकर 2186 रुपए हो गई है।