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रांची के इन VIP इलाकों में 60 दिनों तक प्रदर्शन और रैली पर रोक, निषेधाज्ञा लागू

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द फॉलोअप डेस्क 
राजधानी रांची के कई संवेदनशील और वीआईपी इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 तक या अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली जैसे किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी।  प्रशासन के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से लोग तय जगह की बजाय मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, हाई कोर्ट जैसे इलाकों में प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे सरकारी कामकाज और ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। 

इन जगहों पर लागू है निषेधाज्ञा
मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर के दायरे में
 राजभवन के 100 मीटर क्षेत्र में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)
 झारखंड हाई कोर्ट के 100 मीटर के अंदर
 नई विधानसभा भवन के 500 मीटर के घेरे में
 प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर के दायरे में
 एचईसी क्षेत्र और प्रोजेक्ट भवन के 200 मीटर के भीतर

ये सब रहेगा प्रतिबंधित
बिना अनुमति के धरना, रैली या जुलूस
 हथियार लेकर चलना जैसे बंदूक, तलवार, तीर-धनुष आदि
 लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना इजाजत इस्तेमाल

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