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झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र कल से, 100 मीटर के दायरे में धारा 144; जुलूस व प्रदर्शन पर पाबंदी

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रांची 

झाऱखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) का विशेष सत्र (Special session) कल यानी 5 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान राज्य में मचे सियासी हलचल को देखते हुए विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही किसी तरह के धरना, प्रदर्शन व जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आज वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल बैठक हुई। इसमें उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची, राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची,  चंदन कुमार सिन्हा जैसे अधिकारी शामिल हुए। इसे देखते हुए दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। बता दें कि विधानसभा का ये विशेष होगा और इसे दो दिनों के लिए बुलाया गया है। इसी सत्र में नये सीएम चंपाई सोरेन की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है।  


ये निर्णय लिये गये बैठक में 

विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में दिनांक 05.02.2024 से 06.02.2024 तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके तहत क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रर्दशन, घेराव आदि कार्यक्रम नहीं होंगे। साथ ही अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर, रांची इससे संबंधित निरोधात्मक आदेश निर्गत करेंगे। इसका व्यापक प्रचार करायेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इसके उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। धारा 144 और और अन्य पाबंदियां सत्र चलने तक यानी दो दिनों तक प्रभावी रहेंगी। सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल को समय पर उपस्थित होने और मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया है। 

कब तक रहेगी पाबंदी 
बैठक के बाद जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी  सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षित क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रदर्शन, धरना, जुलूस या सभा का आयोजन नहीं किया जाये। अधिकारी इस बात को लेकर खास रूप से सजग रहेंगे कि कोई भी प्रदर्शनकारी जुलूस या प्रदर्शन करते हुए विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिनियुक्ति स्थल/बेरिकेडिंग स्थल अथवा अन्य किसी स्थान से प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर में न पहुंचे। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर बल प्रतिनियुक्ति करेंगे। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाना है। ये सभी आदेश 5 फरवरी सुबह 8 बजे से 6 फरवरी, सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।