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अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में आरोपी लोकेश चौधरी सहित 3 दोषी करार, एक रिहा

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द फॉलोअप डेस्क
हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल हत्या मामले में आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी लोकेश चौधरी को दोषी करार दे दिया है। साथ ही लोकेश के सहयोगी धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को भी दोषी करार दिया है।  जबकि लोकेश के एक अन्य सहयोगी रविशंकर लाल को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। अब लोकेश चौधरी की सजा के बिंदु पर कोर्ट सुनवाई करेगा। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर लोकेश चौधरी को दोषी करार दिया है।


एक न्यूज कार्यालय में बुलाया था
बता दें कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मार कर की गयी थी। हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को लोकेश ने पैसे के साथ अशोक नगर स्थित एक न्यूज कार्यालय में बुलाया था। पुलिस के मुताबिक, दोनों व्यवसायी बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गये थे। लेकिन लोकेश और एमके सिंह ने पहले से रुपये हड़पने की योजना तैयार कर रखी थी। योजना के तहत ही एमके सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को आइबी का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस में रेड की और दोनों व्यवसायियों के रुपये को जब्त कर लिया। वहां विवाद होने पर दोनों को गोली मार दी। 


19 गवाह कोर्ट में किए गए प्रस्तुत 
इस संबंध में अरगोड़ा थाना के प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। 7 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने लोकेश चौधरी को गुनहगार साबित करने के लिए 19 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए। जबकि लोकेश चौधरी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया।

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