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किडनैपिंग मामले में 7 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा, इस तरह घटना को दिया था अंजाम

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दीपक झा, जामताड़ाः
जामताड़ा व्यवहार न्यायालय ने अपहरण के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए सातों अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि घर में घुसकर पिस्टल के बल पर अपहरण करने के मामले की सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई शुक्रवार को तृतीय जिला जज देवेश कुमार त्रिपाठी के न्यायालय द्वारा पूरी की गई। मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने सात अभियुक्तों रूपेश ठाकुर, संदीप पांडे, मृत्युंजय तिवारी, दिवाकर तिवारी, उत्तम रजक, मनीष सिन्हा तथा विशाल शर्मा को भा.द.वि. की धारा 364 ए एवं 34 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी सातों आरोपियों पर10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। 


क्या है मामला 
कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 20 सितंबर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया था। वहीं सजा के बिंदु पर 29 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी गई थी। सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा मुकर्रर की गई। घटना वर्ष 2021 की है।  दर्ज मामले में कहा गया है कि घटना के दिन रात्रि 12 बजे सूचक जॉन मंडल के घर करमाटांड़ थाना क्षेत्र के महेशपुर  के घर पर आकर जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा नहीं खोलने पर सभी आरोपी दीवार फांदकर घर के आंगन में आ गए तथा दरवाजा तोड़ने की धमकी देने लगे। तभी दरवाजा खोलने पर सभी बदमाश पिस्टल एवं कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस गए तथा घर में सोए सभी व्यक्ति को एकत्रित कर बंधक बना लिया तथा पीड़ित के दामाद सागर मंडल को पिस्तौल का भय दिखाकर अपहरण कर ले गए। बाद में सभी आरोपियों ने फिरौती के तौर पर 4 लाख रुपए की मांग की। मामले में सूचक जॉन मंडल के बयान पर करमाटांड़ थाना कांड संख्या 32/21 दर्ज कराया गया।

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