logo

रांची : अधिवक्ता राजीव कुमार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

rajeev_kumar1.jpg

रांची:

मनी लांड्रिंग के मामले  में गिरफ्तार हुए अधिवक्ता राजीव कुमार को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है। बीते सोमवार को यह मामला सूचीबद्ध था, लेकिन इस केस की सुनवाई नहीं हो पायी थी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने बेल पिटिशन पर ईडी से जवाब मांगा था। कोर्ट ने इसके लिए ईडी को 4 नवंबर तक का समय दिया था।

ईडी की विशेष कोर्ट ने बेल देने से किया था इंकार

बता दें कि कैश कांड में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है। वहीं एक अक्टूबर को रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद राजीव कुमार ने हाईकोर्ट से बेल देने की गुहार लगायी थी।


31 जुलाई को कोलकाता से हुए थे गिरफ्तार
गौरतलब है कि बंगाल पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपये कैश के साथ 31 जुलाई को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। राजीव कुमार ने कोलकाता के एक व्यापारी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को मैनेज करने के एवज में बड़ी रकम की मांग की थी। पहले 10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। बाद में 4 करोड़ की मांग की गई और आखिरकार 1 करोड़ रुपये में डील फाइनल हुई। राजीव कुमार इसी 1 करोड़ रुपये की पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपये लेने कोलकाता गये थे जहां उनको गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया।