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BAU में होने वाली 134 फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति पर कृषि विभाग ने लगाई रोक, अनियमितता की शिकायत

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द फॉलोअप डेस्कः 
कृषि विभाग ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में हो रही 134 फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।  रोक लगाने का कारण अनियमितता की शिकायत है। दरअसल अनियमितता की शिकायत पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जांच के आदेश दिये थे। विभागीय सचिव अबु बकर सिद्दिक ने कुलपति डॉ. ओंकार नाथ सिंह को नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा था। साथ ही आईसीएआर (इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च) परियोजनाओं के कर्मियों को भी नियुक्ति पत्र देने पर कृषि विभाग ने रोक लगा दी है। इधर डॉ. ओंकार नाथ सिंह का कहना है कि कृषि विभाग का निर्देश पर नियुक्ति में रोक लगा दी गई है। जहां तक अनियमितता की बात है तो अभी नियुक्ति ही नहीं हुई तो फिर अनियमितता कैसे हो गई। 


नियमावली नहीं दे पाया बीएयू
सूत्रों के मुताबिक विभाग ने आईसीएआर में नियुक्ति के लिए बीएयू नियुक्ति नियमावली मांगी थी। लेकिन बीएयू नियमावली दे पाया। उनकी तरफ से यह साफ ही नहीं किया गया कि  किस नियमावली के तहत नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। विभाग ने कहा है कि कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 4200 से कम ग्रेड पे वाले पद पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के तहत की जाएगी। यानि कृषि विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आयोग के तहत ही चयन होगा। 


फिर से मांगी गई है नियमावली 
कृषि विभाग ने फिर से बीएयू से आईसीएआर संपोषित योजनाओं के लिए बनी नियमावली की मांग की है। जब तक नियमावली नहीं दी जाएगी तब तक चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। बता दें कि आदेशपाल के लिए 40, प्रयोगशाला सेवक के लिए 21, माली के लिए 20, स्वीपर के लिए 26, प्लंबर के लिए 4, फार्म के लिए 3, डोम/जमादार के लिए 2, साइस के लिए 8, दफ्तरी के लिए 4, वार्ड सेवक के लिए 4, फारस के लिए 1, सराफ के लिए 1 पदों पर नियुक्ति होनी थी.

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