द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी और उनके प्रेस सलाहकार रहे सुनील तिवारी के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीङन के केस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुनील तिवारी के खिलाफ कांड संख्या 229-2021 और 180-2024 दर्ज किया गया था। सुनील तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा।
बता दें कि खूंटी की एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाया था। युवती ने 16 अगस्त 2021 को रांची के अरगोद थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्राथमिकी में पूरे घटनाक्रम का क्रमवार जिक्र किया गया। जिसके बाद सुनील तिवारी ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। प्राथमिकी रद्द होने से उन्हे बड़ी राहत मिली है।