द फॉलोअप डेस्क
हजारीबाग के पूर्व एसडीएम अशोक कुमार पर पत्नी अनीता देवी की जलाकर हत्या करने का आरोप है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह घटना 26 दिसंबर को हुई थी, जब अनीता देवी गंभीर रूप से जल गई थीं। 29 जनवरी को केस डायरी कोर्ट में पहुंची, और 31 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई।इस दौरान जिला जज कशिका एम प्रसाद की कोर्ट में दोपहर के समय जमानत याचिका पर सुनवाई की गई, और अंत में इसे खारिज कर दिया गया।
बचाव पक्ष की ओर से हजारीबाग बार संघ के अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि पूर्व एसडीएम निर्दोष हैं, और कई तर्क दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलें खारिज कर दी। वहीं, सूचक पक्ष की ओर से सरकारी वकील और पूर्व बार संघ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने जमानत याचिका खारिज करने की अपील की। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब अशोक कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन उनके वकील ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल करने की योजना बनाई है।
26 दिसंबर की सुबह की है घटना
26 दिसंबर को झील रोड स्थित एसडीओ आवास में सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे अनीता देवी आग से गंभीर रूप से जल गई थीं। उनके परिजनों ने अशोक कुमार, उनके भाई और भाई की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। गंभीर रूप से जलने के बाद अनीता देवी को इलाज के लिए बोकारो और रांची भेजा गया, लेकिन 28 दिसंबर को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद परिजनों और समाजसेवियों ने लोहसिंघना थाना का घेराव किया था। हालांकि, अब तक पुलिस ने पूर्व एसडीएम को गिरफ्तार नहीं किया है।