logo

झारखंड में जुलूस और समारोह में DJ बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन हुआ सख्त 

DJ0025.jpg

रांची
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 16 जुलाई 2024 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि अब पूरे राज्य में डीजे (DJ) बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची के विधि व्यवस्था शाखा की ओर से 5 अप्रैल 2025 को आम सूचना जारी की गई है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार के जुलूस या समारोह में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर यह अदालत की अवमानना माना जाएगा।


यह निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे एक जनहित याचिका (W.P. PIL No. 2697 of 2021) की सुनवाई के बाद दिया गया है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण और शांति भंग को लेकर चिंता जताई गई थी। रांची जिला प्रशासन ने उक्त आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों, समितियों और थाना प्रभारियों को दिया है। सभी थाना प्रभारी से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में सक्रिय सभी रामनवमी अखाड़ों, पूजा समितियों और जुलूस आयोजकों को इसकी जानकारी दें और उनसे लिखित रूप से हस्ताक्षरित सूचना प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, आदेश की प्रति महावीर मंडल, रामनवमी अखाड़ा समितियों, दुर्गा पूजा समितियों, मंदिर समितियों, तथा पुलिस और प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह आदेश झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार है और इसका शत-प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य होगा।

Tags - Jharkhand News News Jharkhand Jharkhand।atest News News Jharkhand।ive Breaking।atest