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भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, एक्जिट पोल पर लगी रोक

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द फॉलोअप डेस्कः 
भारत निर्वाचन आयोग ने एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत 16 फरवरी सुबह 7  बजे से 27  फरवरी की शाम 7 बजे की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया गया है। इसके तहत मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव एवं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, अरूणाचल प्रदेश के लुम्ला विधानसभा उपचुनाव, तमिलनाडु के इरोड(पूर्व) विधानसभा उपचुनाव, पश्चिम बंगाल के सागरदीघी उपचुनाव , महाराष्ट्र के कसबा पेठ एवं चिंचवड विधानसभा चुनाव के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में साफ कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उप धारा (1)के तहत 16  फरवरी सुबह 7  बजे से 27  फरवरी की शाम 7 बजे के बीच की किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं करना है। 


2 वर्ष की होगी सजा 

कहा गया है कि मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन पर प्रतिबंध होगा। साथ ही यह भी कहा गया है मतदान समाप्त होने के 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर रोक रहेगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई एक्जिट पोल नहीं करेगा और किसी भी तरह के एक्जिट पोल के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करेगा। कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माना लगेगा या दोनों से दंडनीय होगा।


यह नियम भी होगा फॉलो 
अधिसूचना में एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय दे दिया  गया है। कहा गया है कि साधारण चुनाव की दशा में वह अवधि मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान खत्म होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी, लेकिन अलग-अलग दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप चुनाव की के दिन वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकगी।

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