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Ranchi : विधायक समरी लाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के आदेश को दी चुनौती

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रांची:
जाति स्क्रूटनी कमिटी के आदेश के खिलाफ कांके विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक समरी लाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि कमिटी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को ग़लत करार दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हर्ष कुमार हैं ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता हर्ष कुमार ने कहा बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है। यह नेचुरल जस्टिस न्याय नही है।

एकीकृत बिहार में एससी में शामिल थी जाति
प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 1956 में एकीकृत बिहार में उस जाति को एससी में शामिल किया गया था। जिस जाति से वे आते हैं, लेकिन 1 अप्रैल को स्टेट स्क्रूटनी कमिटी ने बिना किसी गवाह और ठोस साक्ष्य के उनके जाति प्रमाण पत्र को ग़लत क़रार दिया जो ग़लत है। इसके साथ ही अपनी याचिका ने उन्होंने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र जांच प्रतिवेदन के आधार पर हुआ है, उसकी जाति प्रणाम पत्र की जांच स्क्रूटनी कामिटी नहीं कर सकती।