जमशेदपुरः
चाईबासा स्पेशल MP- MLA कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बाईज्जत बरी कर दिया है। उनपर केस नंबर 186/2021 US 189 आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज था। यह मामला जज ऋषि कुमार की कोर्ट में था।
क्या है मामला
बता दें कि मामला 2013 का है। पुलिस को धमकी देने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर केस दर्ज था। जजमेंट के बाद बन्ना गुप्ता रांची रवाना हो गये। दरअसल 25 फरवरी 2013 को पूर्वी सिंहभूम जिला के कदमा थाना के सहायक अवर निरीक्षक दिलेश्वर सिंह के बयान पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने जेल में बंद उनके एक कार्यकर्ता की केस डायरी न्यायालय में नहीं भेजने को कहा था। इसके बावजूद उन्होंने भेज दिया था। इसी को लेकर बन्ना गुप्ता ने धमकी दी थी.