द फॉलोअप डेस्कः
निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने पूजा सिंघल पर आरोप तय कर दिये गए हैं। इसका मतलब कोर्ट ने पूजा सिंघल को दोषी मान लिया है। अब पूजा सिंघल पर आरोपी के तौर पर मामला चलेगा। आगे की कार्यवाई आरोपी के तौर पर ही की जाएगी। ईडी की जांच को कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दी है। पूजा सिंघल पर मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया गया है। बता दें कि पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी का दावा है कि झारखंड में 18.06 करोड़ रुपये का मनरेगा घोटाला उस अवधि में हुआ जब सिंघल खूंटी की डीसी थीं।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ट्रायल की शुरूआत होगी
इससे पहले पांच अप्रैल को चार्ज फ्रेम बिंदु पर सुनवाई हुई थी। बताते चले कि ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल किए पिटीशन में ईडी की ओर से उनपर लगाए चार्ज को निराधार बताया था। उधर ईडी ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन का विरोध किया था और अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार, साक्ष्य और दस्तावेज हैं। ईडी पूजा सिंघल, उनके पति के सीए सुमन कुमार और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चुंकी आज आरोप तय हो गया है तो अब पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ट्रायल की शुरूआत हो जाएगी।