द फॉलोअप डेस्क
सेना जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस छवि रंजन को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। जमानत याचिका पर रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान ED की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने छवि रंजन की याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। वहीं IAS छवि रंजन द्वारा दाखिल 167 की याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 167 सीआरपीसी की धारा है, जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिये समय निर्धारित की गई है।

इन पर हुआ था चार्जशीट दाखिल
बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े इस केस में ED रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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