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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश, समन की अवहेलना मामले में नहीं मिली राहत 

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द फॉलोअप डेस्क 
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज समर्थक शर्मा की अदालत ने यह आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन की अवहेलना मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था लेकिन 3 जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। 

बता दें कि ईडी ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने 4 मार्च को इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था। हेमंत सोरेन 20 जनवरी को आठवें समन और 30 जनवरी को दसवें समन पर ईडी के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी ने कहा कि 8 समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। 

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