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रांची : पंकज मिश्रा की जमानत पर फैसला आज, अवैध खनन मामले में ED ने किया था गिरफ्तार

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रांची:
अवैध खनन मामले में गिरफ्तार सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) की जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा। ED के फैसले के बाद ही यह तय हो पाएगा कि पंकज मिश्रा जेल में रहेंगे या बाहर रहेंगे। बता दें कि 22 नवंबर को ED के विशेष अदालत में उनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा (PK Sharma) की अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में अपना आदेश 26 नवंबर को सुनाने की बात कही थी। ईडी ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। उससे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की गई थी। इसी बीच पंकज मिश्रा की तबीयत बिगड़ी और तब से ही वे रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं।


अगर मिली जमानत तो कई साक्ष्य व गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित
22 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने कहा कि उस क्षेत्र में अवैध खनन में दबदबा है। इतना ही नहीं, इन्हीं की शह पर कई और लोग अवैध खनन में मदद कर रहे थे। अवैध खनन के माध्यम से जो आमदनी प्राप्त हो रही थी। उसका मनी लांड्रिंग किया जा रहा था। अगर पंकज मिश्रा को जमानत मिलती है तो यह कई साक्ष्य व गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी कहा गया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जिसमें मनी लांड्रिंग करने के पुख्ता सबूत है। इसको देखते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज की जाए।


ईडी के पास ठोस सबुत नहीं 
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय वकील मुरारी तिवारी ने पक्ष रखा। कहा कि मनी लांड्रिंग मामले में वह निर्दोष है। उनके खिलाफ ईडी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं जुटा पाई है।