रांची:
बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) की क्रिमिनल रिवीजन याचिका (criminal revision petition) पर आज हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में सुनवाई हुई। मामले में सरेंडर से छूट को लेकर ढुल्लू महतो द्वारा दीयर की गई एग्जमसन पिटिशन याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही उन्हें अगले 4 हफ्तों में निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। प्रार्थी ढुल्लू महतो की ओर से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि जब तक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़े। साथ ही उनके अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा तथा अखौरी अविनाश ने कोर्ट में पैरवी पेश की। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो ने 18 महीने में से 12 महीने की सजा पूरी कर ली है। बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में खल्ल डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई थी।
