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व्यक्तिगत पेशी को लेकर सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब 

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रांची  
ईडी की ओऱ से दर्ज शिकायत वाद यानी कंप्लेन केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए सीएम हेमंत सोरेन की अर्जी पर आज रांची सिविल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ED की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया।  इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। बता दें कि इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम द्रष्टया यानी प्राइमा फेसी यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से जारी समन का उल्लंघन किया है। 


गौरतलब है कि कथित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को अलग-अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था। लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर ईडी अधिकारियों के समक्ष हाजिर हुए। आठ समन पर वह जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी ने इसे समन की अवहेलना माना है। इस मामले में हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में भी गुहार लगा चुके हैं। 


एक अन्य खबर के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।  27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 27 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है। बता दें कि हेमंत सोरेन को 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।


 

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