logo

नहीं चुकाया बिजली बिल, नई दिल्ली के हिमाचल भवन की होगी कुर्की जब्ती- हाईकोर्ट

ORDER_ORDER_ORDER.jpg

द फॉलोअप डेस्क
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सेली हाइड्रो कंपनी को बकाया 64 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के कारण दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह निर्णय सोमवार को न्यायालय की सुनवाई के दौरान लिया गया, जहां न्यायालय ने राज्य सरकार को बकाया राशि 7 प्रतिशत ब्याज दर के साथ चुकाने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने ऊर्जा के प्रमुख सचिव को बकाया राशि का भुगतान न करने में अधिकारियों की भूमिका की जांच करने और 15 दिनों के भीतर जिम्मेदार व्यक्तियों से राशि वसूलने का काम सौंपा है। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित है। 

यह विवाद 2009 के एक समझौते से उपजा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने, तब अलग नेतृत्व में, लाहौल और स्पीति जिले में सेली हाइड्रो कंपनी को 320 मेगावाट की बिजली परियोजना आवंटित की थी। यद्यपि सीमा सड़क संगठन को आवश्यक सड़कों के निर्माण में सहायता के लिए तैनात किया गया था, लेकिन राज्य कथित तौर पर हाइड्रो कंपनी को काम शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, कंपनी ने परियोजना को रोक दिया और इसे वापस सरकार को सौंप दिया, जिसने फिर अग्रिम प्रीमियम जब्त कर लिया।
2017 में, सेली हाइड्रो कंपनी ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करके कानूनी चुनौती शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 64 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम भुगतान करने का वर्तमान निर्देश मिला। राज्य सरकार ने अदालत के आदेश के खिलाफ एलपीए दायर करके जवाब दिया है।

Tags - National News National Hindi News National Latest News Court News Court Hindi News Himachal Pradesh High Court