द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) से संबंधित राज्य के प्राइवेट स्कूल-कॉलेज (कक्षा 9वीं से 12वीं) अब सरकारी स्कूल-कॉलेजों की तरह संचालित किए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए नियमावली बनाई गई है। शनिवार को बोर्ड अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। जहां इस नियम को मंजूरी दी गयी। इस नए नियम के लागू होने के बाद राज्य के निजी स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाएं से लेकर परीक्षाएं तक सब कुछ सरकारी स्कूलों के अनुसार होगा। जानकारी के मुताबिक, राज्य में करीब एक हजार शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिसका जो जैक बोर्ड से संबंधित हैं। बोर्ड ने स्थायी और अस्थायी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा और संस्कृत स्कूलों को इसमें शामिल किया है।

यह रहेगा समय-
बता दें कि अब तक ये स्कूल और कॉलेज अपने हिसाब से चल रहे थे और जिससे एक क्लास होते हुए भी बच्चों की कक्षा से लेकर परीक्षा तक में भिन्नता थी। जिससे कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती थी। इसलिए जैक ने एक नया नियम बनाया है। नये नियमों के तहत प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों में कक्षाएं सरकारी स्कूल-कॉलेजों की तरह सुबह 9:00 बजे शुरू होंगी और दोपहर 3:00 बजे तक चलेंगी। यह टाइम टेबल 1 जुलाई से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 30 जून तक कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक चलेंगी। 11वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग रूटीन है। शिक्षकों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होगा। स्कूल-कॉलेजों को डीईओ के माध्यम से ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

नामांकन के लिए दिये गये निर्देश
नये नियमों में बच्चों के नामांकन को लेकर भी प्रावधान किये गये हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक नामांकन को लेकर निर्देश दिये गये हैं। विद्यालय में नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों को भी परीक्षा में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। प्रवेश रजिस्टर शैक्षणिक सत्र के 30 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा जिसमें छात्र नामांकित हैं। प्रवेश पंजी बंद करने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीईओ की होगी।
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