रांची
राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने संबंधी अपने पूर्व आदेश को वापस ले रही है। सरकार के इस रुख के बाद न्यायालय ने डॉ. राजकुमार द्वारा दायर याचिका को निष्पादित कर दिया। गौरतलब है कि 17 अप्रैल की रात को राज्य सरकार ने डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाने का आदेश जारी किया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए डॉ. राजकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
29 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई थी और मामले में सरकार से जवाब मांगा था। अगली सुनवाई की तारीख 7 मई तय की गई थी। जस्टिस दीपक रौशन की एकल पीठ में जब यह मामला फिर सामने आया तो सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि वह डॉ. राजकुमार को पद से हटाने का आदेश वापस लेने जा रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निष्पादन कर दिया।