रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। मिली खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह रोक फिलहाल रामगढ़ जिले में होने वाली नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर लगाई है। अदालत अब इस मामले में 19 जुलाई को सुनवाई करेगा।
देवघर में भी लग चुकी है रोक
बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट देवघर जिले में निकले विज्ञापन पर रोक लगा चुका है। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से एडवोकेट नवीन कुमार ने बहस की। इस मामले में जगन्नाथ महतो और अन्य 8 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली के पर क्या कहा
वहीं, एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक भर लिए जाएंगे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि इन पदों के लिए अगस्त माह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने 6 अगस्त की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।