द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता संतोष हेंब्रम ने विधानसभा अध्यक्ष पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि रवींद्रनाथ महतो ने चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज कोर्ट ने रवींद्रनाथ महतो की याचिका को खारिज कर दिया।