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SAP कर्मियों को हटाने के राज्य सरकार के फैसले पर HC ने लगायी रोक 

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द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड उच्च विद्यालय ने सेप (Special Auxiliary Police) एक और दो के 721 कर्मियों को हटाये  जाने के राज्य सरकार के 27 अगस्त 2023 के आदेश पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने सैप बटालियन में संविदा पर बहाल पूर्व सैनिकों की सेवा 31 अगस्त से खत्म करने का फैसला किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर तय की है। 

तय आयु से कम होने पर भी हटाया
दरअसल, चमरा भेंगरा सहित 721 पूर्व सेनिक जो कि सेप एक एवं दो में 2008 के बाद से कार्य कर रहे थे, उनकी सेवा राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2023 से समाप्त कर दी थी। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार, एडवोकेट अपराजिता भारद्वाज और तान्या सिंह ने अदालत को बताया कि सरकार ने उनकी सेवा 31 अगस्त 2023 से समाप्त कर दी है। जबकि इनकी आयु सीमा रिटायरमेंट के लिए निर्धारित 60 वर्ष से भी कम है। कुछ कर्मियों की आयु 45 वर्ष भी है, लेकिन इनकी सेवा समाप्त कर दी गयी। प्रार्थी का कहना है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) ने राज्य संस्कार से 1900 से अधिक सेप कर्मियों की सेवा मांगी है। दूसरी ओऱ सीसीएल द्वारा भी सुरक्षा को लेकर सेप कर्मियों की सेवा मांगी गयी है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सेप कर्मियों द्वारा बेहतर सेवा दी जाती है। इसलिए सरकार को इनकी सेवा बहाल करनी चाहिये। 

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