logo

खूंटी में अफीम की खेती रोकने को लेकर HC में हुई सुनवाई, राज्य सरकरा ने पेश की SOP 

drugs.jpg

द फलोअप डेस्क 
झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को खूंटी जिले में अफीम की अवैध खेती और नशे के कारोबार के खिलाफ स्वतः संज्ञान से दर्ज जानहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष नशे के कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई SOP (Standard Operating Procedure) पेश की। जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की है। 

बता दें कि पिछली सुनवाईयों में अदालत ने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को संयुक्त अभियान चलाकर ड्रग्स की खरीद-बिक्रि पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। खूंटी में अफीम की खेती को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने अधिवक्ता कुमार वैभव को इस केस के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है।


 

Tags - झारखंड हाईकोर्ट अफीम Jharkhand High Court opium SOP