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हेमंत सोरेन की याचिका पर HC में हुई सुनवाई, ED ने जवाब दाखिल करने का मांगा समय

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द फॉलोअप डेस्क
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समय मांगा है। जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू और अधिवक्ता अमित दास ने दलील पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर संशोधित पिटिशन पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को दो हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मामले को फाइनल डिस्पोजल के लिए रखा गया है। गौरतलब है कि इस मामले में पिछली सुनवाई 5 फरवरी को हुई थी। इस दौरान भी कोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।ईडी की ओर से 9 फरवरी को भी जवाब दाखिल कर दी गई थी। अब एक बार फिर ईडी ने समय की मांग की है।

हेमंत ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने 5 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। उन्होंने इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। हेमंत की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर दोनों बिंदुओं को चुनौती दी गई है। जानकारी हो कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 31 जनवरी को 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तार किया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने जाने का दिया था निर्देश

ईडी ने 29 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय दिया था। साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ याचिका दायर कर ईडी द्वारा जारी किये गये समन को नियम विरुद्ध करार देने और पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 फरवरी को सुनवाई की तिथि तय करने की वजह से हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।

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