रांचीः
सातवीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि सातवीं JPSC परीक्षा में कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में सेलेक्ट हुए हैं? सातवीं जेपीएससी की परीक्षा में कैटेगरीवाइज कितनी सीटें थी?प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है या नहीं ? आज की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच में हुई है।
प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है, लेकिन विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनायी है जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जा सके। बावजूद इसके प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया गया है।
मात्र 768 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का ही चयन
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि 7 वीं JPSC परीक्षा में सामान्य कैटेगरी की 114 सीट थी। नियम के हिसाब से पंद्रह गुना परिणाम जारी किया जाना चाहिए । सामान्य कैटेगरी में 1710 अभ्यर्थियों का चयन होना था लेकिन 768 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही पास किया गया। जिससे ऐसा लगता है कि JPSC की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है।