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खनन पट्टा लीज पर पार्थी ने कहा, सीएम ने पत्नी-साली के नाम ली जमीन; वकीलों ने नकारा

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रांची:

खनन पट्टा लीज आवंटन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र औऱ जस्टिस आनंद सेन की बेंच में सुनील महतो के पीआईएल पर सुनवाई के दौरान पार्थी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने बहस की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह दूसरे से अलग केस है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी और साली के नाम पर औद्योगिक जमीन ली। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता राजीव रंजन पीयूष चित्रेश ने मुख्यंमत्री का पक्ष रखा। 

मुख्यमंत्री के वकीलों ने क्या दलील दी
मुख्यमंत्री के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज हो चुका है। सरकार की ओर से पार्थी के आरोपों पर शपथ पत्र दाखिल करने, काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय की मांग की। मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई।

 

मुख्यमंत्री पर नियमों के उल्लंघन का आरोप
गौरतलब है कि मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले में प्रेस वार्ता की थी औऱ मुख्यमंत्री पर खनन पट्टा का लीज लेने का आरोप लगाया था। आरोप यह भी था कि मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी और साली के नाम पर औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन लीज पर ली। हालांकि, मुख्यमंत्री इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। अगली सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी।