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झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी?

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द फॉलोअप डेस्क 

सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सिविल जज जूनियर डिवीजन मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने JPSC अध्यक्ष का पद खाली रहने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर कब तक JPSC अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी। कोर्ट में JPSC की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि अध्यक्ष का पद का रिक्त है इसलिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। बता दें कि हाईकोर्ट में सोमवार को श्वेता त्रिपाठी द्वारा दाखिल मामले की सुनवाई चल रही थी। 

21 अगस्त से ही खाली पड़ा है JPSC अध्यक्ष का पद 

गौरतलब है कि नीलिमा रोज केरकेट्टा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद से ही JPSC यानि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। 21 अगस्त से खाली पड़े अध्यक्ष के पद के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पेंडिंग है। सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा का परिणाम भी पेंडिंग है। जबकि कार्यकाल पूरा होने से पहले जब छात्रों ने तत्कालीन अध्यक्ष से मुलाकात की थी तब उन्होंने बताया था कि रिजल्ट बनकर तैयार है।


 

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