रांचीः
मनी लॉड्रिंग मामले में फंसी निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कहा कि उन्हें एजेंसी से कुछ निर्देश लेने हैं। जिसपर अदालत ने पूछा कि ईडी को केस की जांच में और कितना समय लगेगा। कोर्ट ने एक अनुमानित तारिख के बारे में ईडी से पूछा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। दरअसल पूजा सिंघल की तरफ से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह भी बता दें कि ईडी ने जमानत देने से मना कर दिया था जिसके बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बता दें कि 6 मई से ही पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है और 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। 6 मई को ईडी की टीम ने पूजा सिंघल के आवास सहित 25 ठिकानों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ से अधिक कैश मिले थे।