रांची:
दलबदल मामले में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 के तहत महगामा विधायक दीपिका पांडे (Deepika pandey) को नोटिस जारी किया है। वहीं बाबूलाल की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 29 A के तहत दलील पेश की गई। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी।

5 दिन पहले भी हुई थी सुनवाई
बता दें कि 5 दिन पहले यानि 13 अक्टूबर को भी इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। लेकिन समय के अभाव के कारण इसे आज पर टाल दिया गया था। वहीं पिछली सुनवाई में स्पीकर की ओर लिखित पक्ष कोर्ट में जमा करना था लेकिन उन्होंने समय की मांग की थी। जिसके बाद अदालत ने आज सुनवाई के लिए आज(18 अक्टूबर) का समय तय किया था।

बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर पर लगाया था पक्षपात का आरोप
दरअसल बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पक्ष में गवाहों की एक सूची स्पीकर दी थी लेकिन उसपर बिना विचार किए ही स्पीकर ने मामले में सुनवाई कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन स्पीकर के वकील ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इस मामले में अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में अभी इस तरह की याचिका का कोई मतलब ही नहीं है