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रांची : हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखने का दिया आदेश

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रांची:
कैश कांड (Cash Kand) में गिरफ्तार हुए झारखंड के तीनों विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप के मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधायकों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश (pest control orders) दिया है। सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत में हुई।

अदालत ने अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का दिया समय
सुनवाई को दौरान अदालत में इस केस के सूचक विधायक अनूप सिंह के अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार और विधायक अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का समय दे दिया। अब इस मामले में 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। प्रार्थियों (आरोपी विधायकों) के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने पक्ष रखा।


50 लाख कैश के साथ हुए थे गिरफ्तार 
गौरतलब है कि झारखंड कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। काफी दिनों तक जेल में रहने के बाद तीनों विधायकों को कोलकाता हाइकोर्ट ने सशर्त बेल दे दी थी, जिसके बाद कैश कांड में फंसे विधायकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।