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सावधान : 6 महीनों से नहीं किया वाटर टैक्स का भुगतान तो कटेगा कनेक्शन

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रांची:
अगर आपने पिछले 6 महीनों से अपना पानी का बिल नहीं चुकाया है तो सावधान हो जाए। वाटर टैक्स (Water Tax) को लेकर नगर निगम (Nagar Nigam) अब सख्ती बरतने जा रही है। 6 महीने का बकाया रहने पर पहले तो निगम आपका कनेक्शन काटेगी। इसके बाद आपसे बिल से दोगुना पैसा लेगी। अगर आप फिर से कनेक्शन के लिए आवेदन देते है तो उसे बहाल नहीं किया जाएगा। आपको फिर नये सिरे से पूरी प्रकिया पूरी करके कनेक्शन लेना होगा। इसका आदेश नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने जारी किया है।

खुद से आकर करें बिजली का भुगतान
नगर आयुक्त ने कहा है कि लोग वाटर कनेक्शन तो ले ले रहे हैं। लेकिन बिल भुगतान को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। ऐसे में कनेक्शनधारक की भी जिम्मेदारी है कि वह खुद से आगे आकर टैक्स का भुगतान करें। पैसा चुकाने के लिए लोग ऑनलाइन मोड का भी इस्तेमाल कर सकते है। इसके लिए उन्हें बेवसाइट smartulb.co.in पर जाकर टैक्स का भुगतान करना हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति पानी की चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो ऐसे में भवन मालिकों को 4 हजार जुर्माना चुकाना होगा। वहीं अगर भवन व्यवसायिक हुआ, तो ऐसे भवनों से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा।


एक महीनाे बाद में 1.5 दर के ब्याज से वसूला जाएगा जुर्माना
नगर आयुक्त ने आगे कहा कि अगर कोई कनेक्शन लेकर एक महीने तक अपने टैक्स भुगतान नहीं करेगा तो उसे 1.5 दर के ब्याज से जुर्माना देना होगा। इसके अलावा वाटर मीटर खराब होने पर उपभोक्ता को खुद से वाटर मीटर खरीदना होगा। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि अगर आपके वाटर मीटर को रीड करने के लिए किसी कारण वश टैक्स कलेक्टर नहीं आते हैं।  आप खुद अपने वाटर मीटर का फोटो खींचकर निगम पहुंचे। यहां जनसुविधा केंद्र में फोटो दिखाकर बिल जेनरेट करवायें। फिर शुल्क का भुगतान करें।