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झारखंड : भाजपा विधायक समरी लाल की सदस्यता मामले में राज्यपाल ने मांगा निर्वाचन आयोग से मंतव्य

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रांची :
भाजपा विधायक समरी लाल की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस मामले पर राज्यपाल रमेश बैस ने निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा है। इससे पहले झारखंड विधानसभा के स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने राज्यपाल काे पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वो निर्वाचन आयोग से राय लेकर समरी लाल के मामले में फैसला लें।राज्यपल द्वारा लिखे पत्र में आयोग से आग्रह किया गया है कि वह बताएं कि क्या समरी लाल की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर समरी लाल झारखंड विधानसभा के तीसरे विधायक हैं, जिनके बारे में राज्यपाल ने आयोग से मंतव्य की मांग की है।


इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन पर माँग चुके हैं मंतव्य 
जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक समरी लाल  से पहले सीएम हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता पर भी राज्यपाल की ओरे से मंतव्य मांगा गया हैं।अब पिछले डेढ़ महीने से राजभवन में पड़े स्पीकर के पत्र पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल ने राज्यसभा का चुनाव समाप्त होते ही निर्वाचन आयोग को तीसरे मामले में विधायक की सदस्यता पर मंतव्य के लिए आयोग को पत्र भेज दिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन के मामले में 15 जून को सुनवाई
इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो विधायक बसंत सोरेन के मामले में भी आयोग की सलाह मांगी गई है। मुख्यमंत्री के मामले में आयोग 14 और बसंत सोरेन के मामले में 15 जून को सुनवाई करने वाला है। समरी पर आरोप है कि उन्होंने गलत जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव जीता है,इसी बात को लेकर उनकी  सदस्यता पर संशय बरक़रार है ।