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झारखंड  : खनन लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इडी जांच के लिए स्वतंत्र,PIL की वैधता जांच करे हाईकोर्ट

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डेस्क :

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और करीबियों के नाम से खनन पट्टा और शेल कंपनियों में निवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई।राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी (Special leave petition) की सुनवाई जस्टिस डीवाए चंद्रचूड़ एवं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में की गई। मामले में ED को जांच पर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर करने की बात की कही गई।

 

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को PIL की वैधता जांच का दिया आदेश

झारखंड हाई कोर्ट में दायर PIL के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए ED से लिफाफे में बंद रिपोर्ट मांगने को नियम के विरुद्ध बताया था। सरकार का कहना है कि PIL जब तक स्वीकार्य नहीं हो जाता रिपोर्ट की कॉपी आरोपी को भी मिलनी चाहिए। इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया कि कोर्ट PIL की वैधता पर पहले सुनवाई करे। साथ ही कोर्ट ने कहा की मामले में ED जांच के लिए स्वतंत्र है।

 

वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार के लिए रिपोर्ट की थी मांग

20 मई को सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने SPL पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। उन्होंने एक मामले का हवाला देते हुए कहा था कि सीलबंद रिपोर्ट आरोपी को भी दी जानी चाहिए। क्योकि जब तक दस्तावेज नहीं मिल जाते आरोपी पक्ष द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता।