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हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड याचिका पर HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने ED से किया जवाब तलब

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द फॉलोअप डेस्क
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई है। सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभव रावत की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। हेमंत की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिसमें दोनों बिंदुओं को चुनौती दी गई थी। हेमंत सोरेन द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी गलत और नियमों के खिलाफ है। ईडी की पांच दिनों की रिमांड को भी उन्होंने चुनौती दी है।

हेमंत ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी की आशंका जताई 
गौरतलब है कि इसके पूर्व हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी की आशंका जतायी गयी थी और अदालत से पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया गया था। एक फरवरी को इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दिन हेमंत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया और कहा गया कि याचिका दायर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गयी है। ऐसे में उन्होंने अदालत में कुछ नए दस्तावेज और तथ्य शामिल करने के लिए अदालत से दोपहर 12 बजे तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दो फरवरी को सुनवाई हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने जाने का दिया था निर्देश

ईडी ने 29 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। जिसके बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय दिया था। साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ याचिका दायर कर ईडी द्वारा जारी किये गये समन को नियम विरुद्ध करार देने और पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 फरवरी को सुनवाई की तिथि तय करने की वजह से हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।

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