रांची:
खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम के नाम नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि इस मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि, कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान आवंटित होने का मामला सामने आया था।
जनप्रतिनिधि अधिनियम का खुला उल्लंघन
मुख्यमंत्री के नाम पत्थर खदान का पट्टा आवंटित होने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने मामले में महाधिवक्ता से भी जवाब-तलब करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दाखिल की गई थी। पार्थी शिवशंकर शर्मा की तरफ से अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी।
जनहित याचिका में कहा गया है कि हेमंत सोरेन के पास खनन तथा वन-पर्यावरण विभाग भी है। उन्होंने खुद की पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन किया और खनन पट्टा हासिल कर लिया। ये पद का दुरुपयोग है।
मुख्यमंत्री की सदस्यता भी रद्द करने की मांग
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो जनप्रतिनिधि अधिनियम का खुला उल्लंघन है। मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। पार्थी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता भी रद्द करने की मांग की है। कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्यपाल को निर्देशित किया जाए कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अभियोजन स्वीकृत करें।