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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने DGP नीरज सिन्हा को पेश होने को कहा, सरकार के जवाब पर जताई नाराजगी

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रांची: 

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा को तलब किया है। कोर्ट ने डीजीपी को 12 मई को अदालत में उपलस्थित होने को कहा है। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एक ही वाब बार-बार दाखिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस एएन प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 

कोर्ट ने डीजीपी को क्या निर्देश दिया
कोर्ट ने डीजीपी नीरज सिन्हा को निर्देश दिया है कि वो गुरुवार को कोर्ट में शरीर उपस्थित हों। उनको विस्तृत जानकारी देनी है। गौरतलब है कि मामले में अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता कल्याण राय और सिद्धार्थ राय ने कोर्ट को बताया कि वर्ष-2008 में पार्थी आट ऑप टर्न प्रमोशन के लिए डीजीपी के यहां आवेदन दिया था। हालांकि, उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद एसपी की अनुशंसा पर 11 अन्य को प्रोन्नति दी गई। 

पूरा मामला यहां समझ लीजिए
गौरतलब है कि उनको कोई साइटेशन या मेडल नहीं मिला था। इसी आधार पर उनको प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने उनके आवेदन पर विचार नहीं किया। पिछली कई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को समय देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कुछ दिनों पहले सरकार की ओऱ से पूर्व में दि गये जवाब को ही दाखिल किया गया। इसी पर अदालत ने नाराजगी जताई। अब हाईकोर्ट नेडीजीपी को तलब किया है।