द फॉलोअप डेस्क:
झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की आरटीई (RTE) की 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर दाखिले का दायरा बढ़ने जा रहा है। राज्य सरकार आरटीई के तहत दाखिले के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को 72 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियमावली लागू होने के बाद 2.5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे भी निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नि:शुल्क दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। सिर्फ आय सीमा ही नहीं, आरटीई दाखिले की पूरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया जा रहा है।
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आवेदन से लॉटरी तक बदलेगी प्रक्रिया
अब जिलावार अलग-अलग लॉटरी की जगह राज्य स्तर पर केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन और लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। जिलों में प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी, जबकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इससे दाखिले की प्रक्रिया को एक समान और पारदर्शी तरीके से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा।प्रस्तावित नियमावली स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार कर कार्मिक विभाग की मंजूरी के लिए भेजी है। दोनों स्तरों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सरकार के इस बदलाव से अधिक संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा का अवसर मिल सकेगा।