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HC : JSSC CGL संशोधन नियमावली-2021 को हाईकोर्ट में चुनौती, नियमावली निरस्त करने की मांग

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रांची : 
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) स्नातकस्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चुनौती देनें वालों में प्रार्थी अभिषेक कुमार दुबे व अन्य हैं। प्रार्थियो की ओर से अधिवक्ता कुशल कुमार व अपराजिता भारद्वाज ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है जेएसएससी सीजीएल संशोधन नियमावली-2021 के कारण वह परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। 


प्रावधान के विपरीत है नियामावली
प्रार्थियो का कहना है कि यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के प्रावधान के विपरीत है। नियमावली में कहा गया है कि तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड से मैट्रिक व इंटर में उतीर्ण करना अनिवार्य होगा। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें छूट है। 


अधिकारों का हनन 
यह भी कहना है कि नियमावली में क्षेत्रीय भाषा श्रेणी से हिंदी-अंग्रेजी को बाहर करने को भी चुनौती दी गयी है। प्रार्थियों का कहना है कि नियमावली के कारण उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने स्नातकस्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है।