logo

Ranchi : लालू यादव को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, जानिए झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा! 

laluyadav55.jpg

रांची: 

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने को बाद कोर्ट ने याचिका कर्ता को डिफेक्ट हटाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मामले में अगली सुवनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि तय की की गई है। 

लालू यादव ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया था। लालू यादव को मामले में 5 साल की जेल और 60 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई कोर्ट के फैसले को लालू यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। वहां उनका इलाज किया जा रहा है। 

सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी सजा
बता दें कि चारा घोटाला केस में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला सबसे बड़ा मामला है। डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव को दोषी करार दिया था। 21 फरवरी को मामले में कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई। 60 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया।