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रांची : विवाहित महिला दूसरे पुरूष के साथ मर्जी से संबंध बनाने के बाद नहीं लगा सकती है दु'ष्कर्म का आरोप- हाईकोर्ट

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रांची:
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई विवाहित महिला अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरूष के साथ सहमति से यौन संबंध बनाती है।  बाद में महिला संबंध बनाने वाले पर बलात्कार का मुकदमा नहीं चला सकती। कोर्ट ने कहा कि  विवाहित महिला के साथ शादी का झूठा वादा देकर शारीरिक संबंध के लिए सहमति देने के लिए फुसलाया नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसा किया गया वादा ही अवैध है।  बता दें कि अदालत ने यह फैसला मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए किया है।