रांची:
चारा घोटाला मामले (fodder scam cases) में लालू यादव समेत 6 दंडित की सजा बढ़ाने की याचिका पर आज हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय (Justice Ranjan Mukhopadhyay) की अध्यक्षता में हुई। जिसमें लालू यादव (Lalu Yadav) की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पैरवी की। वहीं सीबीआई की ओर से कोई भी अधिवक्ता के कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित किया है।

3 लोगों का हो चुका है निधन
इस मामले में लालू यादव के अलावा 6 लोगों को दंड दिया गया था। जिनमें से 3 लोगों का निधन हो चुका है।इनमें आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद का शामिल है। सीबीआई द्वारा दायर 6 सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने मामले में से अब सिर्फ लालू प्रसाद, सुबीर कुमार भट्टाचार्य और ब्रेक जुलियस ही बचे हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।