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विधानसभा नियुक्ति घोटाला केस में HC में 9 नवंबर को अगली सुनवाई, वकील ने कोर्ट को क्या बताया!

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रांची:

झारखंड विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाला केस में जांच की मांग पर दायर पीआईएल पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के साथ हाजिर होने के लिए कहा गया था। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनिल कुमार ने कहा कि जस्टिस विक्रमादित्य कमेटी की रिपोर्ट के लिए एसजे मुखोपाध्याय कमिटी को चिट्ठी लिखी गई है। अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।

विधानसभा स्पीकर ने नहीं की कार्रवाई
बता दें कि यह मामला झारखंड विधानसभा में वर्ष 2005-2007 में नियुक्तियों में हुई कथित गड़ब़ड़ी से जु़ड़ा हुआ है। अवैध नियुक्तियों की जांच की मांग को लेकर शिवशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था। जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी जांच पूरी कर 2018 में तात्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी। राजभवन ने तात्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।


 

न्यायिक आयोग के पास है कमिटी की रिपोर्ट
बाद में सरकार ने जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की जांच रिपोर्ट के कानूनी अवलोकन के लिए एसके मुखोपाध्याय वाली 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। कहा जा रहा है कि जस्टिस विक्रमादित्य कमिटी की रिपोर्ट अभी न्यायिक आयोग के पास ही है।