दिल्ली:
राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (Shibu Soren) से जुड़े लोकपाल मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में सुनवाई हुई। इस दौरान शिबू सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट से अगली तारिख देने का आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकारते हुए, अगली सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारिख मुकर्रर की है। कोर्ट ने शिबू सोरेन के वकील को रिजॉइंडर दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा सिंह (Prathiba Singh) की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने डीए मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। मालूम हो कि शिबू सोरेन ने सीबीआई के प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

5 अगस्त 2020 को दायर की गई थी शिकायत की याचिका
शिबू सोरेन और उनके परिजनों के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकपाल के समक्ष 2 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2020 को याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि सोरेन और उनके परिजनों ने झारखंड के सरकारी खजाने का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से अर्जित राशि से अनेक संपत्तियां बनाई हैं।

क्या है मामला
लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर, 2020 को सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 (1) (ए) के तहत मामले में पीई (प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज कर 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई ने मामले की जांच के बाद मार्च 2021 और 1 जुलाई 2021 को सोरेन परिवार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा और उनके आयकर रिटर्न पर लोकपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। जिसके बाद लोकपाल ने शिबू सोरेन और परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष मांगा था। मिले पक्ष के आलोक में सीबीआई ने अंतिम पीई रिपोर्ट बीते 29 जून को लोकपाल को दी। इसमें सीबीआई की ओर से कहा गया है कि सोरेन और परिवार के सदस्यों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई की विस्तृत रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ये पाया गया है कि इस मामले में धारा 20(3) के अंतर्गत प्रोसिडिंग शुरू की जानी चाहिए। इस सिलसिले में शिबू सोरेन को लोकपाल की ओर से नोटिस जारी किया गया था।