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सुनवाई : हाजत से कैदी को भगाने वाले मामले में 7 अप्रैल को अगली सुनवाई, आरोपियों में रघुवर दास भी 

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जमशेदपुर :
2007 जमशेदपुर के कदमा थाने से हाजत में बंद कैदी को छुड़ाकर ले जाने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर लगा था। उनपर आरोप था कि वह भाजपा के तत्कालीन कदमा मंडल अध्यक्ष सुधांशु ओझा को छुड़ा कर भगा ले गये हैं। इस मामले में 20 आरोपियों के नाम हैं जिसपर  शनिवार को चाईबासा में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। आरोपी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में सात अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। उस दिन कुछ जरूरी बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही तय होगी कि इस मामले में अंतिम फैसला किस तिथि को आयेगा।


पिछली सुनवाई में थे रघुवर दास
अधिवक्ता तापस मित्रा ने आरोपियों की तरफ से पक्ष रखा। शनिवार को कोर्ट में सुबोध श्रीवास्तव, भाजपा नेता देवेंद्र सिंह, रामबाबू तिवारी, मुकुल मिश्रा, सुधांशु ओझा, अजीत सिंह उपस्थित हुए। पिछली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी जिसमें रघुवर दास ने भी हाजिर हुए थे। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एमएलए व एमपी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए रांची हाइकोर्ट में विशेष कोर्ट गठन कर ट्रायल का आदेश दिया था।


तीसरी बार सुनवाई हुई 
हाइकोर्ट ने अब प्रमंडलीय स्तर पर विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई का आदेश दिया है। इसके बाद कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय (चाईबासा) स्थित विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 27 जनवरी 2022 की सुनवाई के बाद दूसरी सुनवाई 19 फरवरी व शनिवार (26 मार्च ) को तीसरी बार सुनवाई हुई।