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हत्या के मामले में सजा काट रहे नौ बंदी जेल से हुए रिहा

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द फॉलोअप डेस्क
होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (जेल) से हत्या के मामले में सजा काट रहे नौ बंदियों को रिहा किया गया। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद के निर्णय रविवार को रिहा किए गए इन बंदियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार के अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर मो. नसीम अहमद ने अच्छे जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इन बंदियों को भगवान की मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में दी ग। साथ ही एक धार्मिक,  महापुरुषों की जीवनी से संबंधित पुस्तक, उनका पासबुक, प्रमाण पत्र दिया गया। बताते चलें कि रिहा होने वाले बंदियों में दो बंदी कपड़ा, एक बंदी कंबल, दो बंदी टेलरिंग, एक बंदी पहरा ड्यूटी तथा तीन लोग सफाई का काम करते थे

रिहा किए गए कैदियों का नाम
रविवार को जिन कैदियों को रिहा किया गया उनमें सिमडेगा के ठेठईटांगर निवासी सेलेस्टीन डुंगडुंग(74), बानो निवासी शिव स्वांसी (40) , कुरडेग निवासी बैसाखु मांझी (39), कोचेडेगा निवासी रामू प्रधान (51) , गुमला के महावीर बड़ाईक(36), गुमला के सोसो महली टोली निवासी माठु महली उर्फ मंटू महली(38), गढ़वा के नगर ऊंटारी निवासी रामचंद्र साव(58) , खूंटी के कर्रा निवासी बेरनाथ धान उर्फ दाउद धान (41) और लातेहार के महुंआडांड़ निवासी किनवा मुंडा (38) शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सभी हत्या के मामले में सजा काट रहे थे।

जानें क्या है रिहा करने की प्रक्रिया
राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक के पहले बंदियों की सारी जानकारी संबंधित जिला के डीसी, थाना और गांव के मुखिया आदि से ली जाती है। इसके बाद तय होता है कि उसे रिहा करने से वह गांव एवं शहर में फिर से किसी प्रकार आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। जेल से रिहा होने के पहले उक्त कैदियों से शपथ लिया जाता है कि वह अपना आचरण अच्छा रखेंगे।

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